भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

🔰भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति🔰

🔘 संविधान के अनुच्छेद-72 के तहत, राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिये दोषी करार दिये गए हों।

✔️संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए दंड में,

✔️सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गए दंड में और,

✔️यदि दंड का स्वरुप मृत्युदंड हो।

🔘 राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते।

🔰राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य अंतर👇

🔘 सैन्य मामले: राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं। 

🔘 मृत्युदंड: राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है।

🔘 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है।